हिसार की कोर्ट ने गोमांस तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी शान मोहम्मद को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला मार्च 2022 का है। सिटी थाना पुलिस ने बरवाला निवासी महिपाल सोनी की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बरवाला निवासी महिपाल सोनी ने बताया कि उसे व उसकी टीम के साथियोंं को सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी हिसार के गांव ढंढुर के पास से गोमांस भरकर निकलेगी। इस बारे में डायल 112 को सूचना दी। बताए गए स्थान पर पुलिस ने ढंढूर के पास एक सफेद रंग की पिकअप ढंढुर गांव की तरफ से आती दिखाई दी, जिसको सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। सिरसा चुंगी के पास पिकअप को रुकवाया तो देखा की उसमे लगभग 30-35 क्विंटल गोमांस भरा हुआ था। पकड़े गए ड्राइवर ने अपना नाम शान मोहमद निवासी ईस्लाम नगर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश बताया। शिकायतकर्ता ने बताया था कि ड्राइवर ने खुद बताया कि उसकी पिकअप में गोमांस भरा हुआ है, जो यहां नजदीक से ही ढंढुर के पास से भरकर लाया है। गाजीपुर दिल्ली में लेकर जा रहा है। सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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