सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25 हजार रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31 हजार रुपए प्रति माह कर दी गई है। पांच साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक कहां, कितना बदलाव हुआ 2018 में बढ़ाया गया था सांसदों का वेतन 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया था। जेटली ने हर पांच साल में वेतन और भत्तों को ऑटोमैटिक रिवाइज करने की व्यवस्था भी की थी, जिसके तहत इसे मुद्रास्फीति के मुताबिक किया जाता था। इस तरह सांसदों की सैलरी तय करने के लिए सिफारिशें करने की प्रथा समाप्त हो गई। 2020 में, COVID-19 महामारी के दौरान सरकार ने एक साल के लिए सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की थी। 2025 में की गई बढ़ोतरी आयकर अधिनियम 1961 में दी गई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की गई है। सांसदों को ये सुविधाएं भी मिलती हैं… ————————————– जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ने से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… कर्नाटक में CM समेत मंत्रियों-विधायकों की सैलरी दोगुनी हुई कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 20 मार्च को सरकार ने कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 और कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100% बढ़ाने का बिल पास कर दिया। इसके पारित होने से मुख्यमंत्री का वेतन 75 हजार रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए हो जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…
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