अहमदाबाद हादसा-एअर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश:DGCA ने एयरलाइन से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी; हादसे में 270 मौतें हुई थीं

अहमदाबाद हादसे के बाद DGCA ने शनिवार को एअर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दिया। इनमें डिविजिनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लॉनिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। तीनों अफसरों के खिलाफ यह कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। DGCA ने एअर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया। उधर, एअर इंडिया ने कहा कि DGCA के आदेश को लागू कर दिया गया है। कंपनी के चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर अगले आदेश तक इंट्रीग्रेटेड ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटर की सीधी निगरानी करेंगे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, आदेश 20 जून को दिया गया था, जो आज सामने आया। यह फैसला अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे के बाद लिया गया। लंदन जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। प्लेन मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया था, जिससे यात्रियों समेत कुल 270 लोग मारे गए थे। तीनों अफसरों पर 3 आरोप DGCA ने यह निर्देश भी दिए DGCA ने एअर इंडिया की ऑडिट डीटेल्स भी मांगी डीजीसीए ने एअर इंडिया के 2024 से किए गए सभी इंस्पैक्शन और ऑडिट का ब्यौरा मांगा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक DGCA ने फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स से एअर इंडिया का ब्यौरा 22 जून तक उपलब्ध कराने को कहा है। यह डेटा प्लान-अनप्लांड इंस्पैक्शन, ऑडिट, कॉकपिट/एनरूट, स्टेशन फैसिलिटी, रैंप और केबिन इंस्पैक्शन के बारे में है। इधर, प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजन और आश्रितों को अंतरिम मुआवजा दिया जाने लगा है। 20 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक तीन परिवारों को भुगतान मिल चुका है। शेष दावों पर कार्रवाई की जा रही है। पूरे एविएशन सि​स्टम की ‘360 डिग्री ’ जांच होगी DGCA ने देश की पूरी एविएशन प्रणाली की 360 डिग्री स्कैनिंग का फैसला किया है। अब एक विशेष ‘कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशल ऑडिट’ होगा। इसके तहत उड़ान संचालन, रखरखाव, लाइसेंसिंग, सुरक्षा प्रबंधन, प्रशिक्षण संस्थान, MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल), ATC (एयर ट्रैफिक कंट्रोलर) जैसी पूरी प्रणाली जांची जाएगी। सिविल एविएशन महानिदेशक फैज अहमद किदवई के हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है- यह फैसला सिस्टम की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने और हवाई सुरक्षा संरचना को वैश्विक मानकों पर मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। कैसे होगी जांच? 3 चरण तय हैं… प्री-ऑडिट फेज (5-7 दिन): इंटेलिजेंस संग्रह, जोखिम प्रोफाइलिंग।
ऑन-साइट ऑडिट (3-5 दिन): दस्तावेज जांच, इंटरव्यू, साइट दौरा।
पोस्ट ऑडिट (10-15 दिन): फाइंडिंग्स का विश्लेषण, अंतिम रिपोर्ट, सुधारात्मक कार्य योजना। कौन है दायरे में? विशेष ऑडिट पूरी हवाई व्यवस्था पर लागू होगा… शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड व निजी एयर ऑपरेटर्स से लेकर MRO एजेंसियां, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां, टेक्नोलॉजी प्रदाता, आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयां आदि सभी की जांच होगी। नतीजे कैसे आंकेंगे? इसे 4 श्रेणी में बांटा है। लेवल-1 (7 दिन में सुधार): तत्काल सुधार योग्य खतरे। लेवल-2 (30 दिन): मध्यम स्तर की खामियां। लेवल-3 (90 दिन): दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधार। लेवल-4 ऑब्जर्वेशन: अच्छा अभ्यास, जिसे अपना सकते हैं। 7 साल बाद ‘फ्लाइट टाइम लिमिट’ नियम का नोटिस जारी DGCA ने एअर इंडिया को फ्लाइट टाइम लिमिट नोटिस जारी किया है। 16-17 मई को बेंगलुरु से लंदन जाने वाली फ्लाइट एआई-133 ने अधिकतम उड़ान समय सीमा का उल्लंघन किया। 7 साल पहले बने इस नियम के तहत पहली बार नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन से लगातार कैंसिल हो रहीं एअर इंडिया की फ्लाइट्स एयर इंडिया की फ्लीट में 33 बोइंग 787- 8/9 विमान हैं। हालांकि पिछले 10 दिन से लगातार इसकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। 12 से 17 जून के बीच एअर इंडिया ने बोइंग 787 की फ्लाइट्स को मिलाकर 69 उड़ानें रद्द कीं। 18 जून को 3 और 19 जून को 4 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। 20 जून को 8 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। कुल मिलाकर 20 जून तक 9 दिन में 84 फ्लाइट्स रद्द हुईं। 19 जून को ही वियतनाम जा रहे एअर इंडिया के AI388 (एयरबस ए320 नियो विमान) को बीच रास्ते से दिल्ली बुलाया गया। प्लेन में तकनीकी खामी का पता चला था। इसके अलावा, दिल्ली से पुणे जा रही एक फ्लाइट से पक्षी टकरा गया था, जिसके चलते विमान की रिटर्न जर्नी कैंसिल कर दी गई थी। पढ़ें पूरी खबर… 8 लोगों से मांगे दूसरे रिश्तेदारों के DNA सैंपल प्लेन क्रैश के आठ पीड़ितों के परिवारों से डीएनए टेस्टिंग के लिए किसी अन्य रिश्तेदार का नमूना देने को कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके एक रिश्तेदार का दिया गया पहला नमूना मैच नहीं हुआ। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सिविल अधीक्षक राकेश जोशी ने बताया कि जब तक मिलान नहीं होता, शवों को परिजन को नहीं सौंपा जा सकता। शनिवार तक 247 शवों के DNA सैंपल का मिलान हो चुका है, 232 शव परिवार को सौंप दिए गए। इधर, …………………………… ये खबर भी पढ़ें… केंद्र ने एयरपोर्ट डायरेक्टर्स को 5 निर्देश दिए: यात्रियों की सुरक्षा, एयर स्ट्रीप-रनवे का ध्यान रखना शामिल अहमदबाद विमान हादसा के बाद केंद्र सरकार एयरलाइंस के साथ ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर रेगुलर मीटिंग करेगी। यह फैसला गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने देश भर के सभी एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में लिया। नायडू ने सभी एयरपोर्ट डायरेक्टर्स को निर्देश दिया कि वे फ्लाइट्स के रीशेड्यूल होने पर यात्रियों के लिए जरूरी जमीनी तैयारियों और असिस्टेंट मेक्निज्म की समीक्षा करें। पूरी खबर पढ़ें…

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