चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया कि 334 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया गया है। इन दलों ने 2019 से पिछले छह साल में एक भी चुनाव नहीं लड़ा था और इनके दफ्तर भी कहीं मौजूद नहीं मिले। ये 334 दल देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। कुल 2,854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों में से अब 2,520 ही बचे हैं। फिलहाल देश में 6 राष्ट्रीय और 67 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। आज की अन्य बड़ी खबरें…. दिल्ली के खेड़ा खुर्द इलाके में सीवर में डूबने से बच्चे की मौत, शव बरामद दिल्ली के खेड़ा खुर्द इलाके में ढाई साल का बच्चा सीवर में गिरकर डूब गया। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव सीवर से बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर, युवक ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या की दिल्ली के करावल नगर इलाके में प्रदीप नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चे की हत्या की है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। अमृतसर में देश विरोधी नारे दीवारों पर लिखने वाले दो गिरफ्तार, स्प्रे-पेंट से कई जगह लिखे थे पंजाब के अमृतसर में शहर की कई दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखने वाले दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग भी है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा- 6-7 अगस्त की रात अमृतसर में तीन जगहों पर देश विरोधी नारे स्प्रे-पेंट किए गए थे। बटाला जिले के दरगाबाद गांव के एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को पकड़ा गया है। एक आरोपी की पहचान जशनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। सुप्रीम कोर्ट बोला- एक हादसे से एअर इंडिया को इस तरह बदनाम न करें, सेफ्टी ऑडिट याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एअर इंडिया की सुरक्षा और रखरखाव मानकों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने और आईसीएओ से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से एअर इंडिया के बेड़े का ऑडिट कराने की मांग की गई थी। यह याचिका जून में अहमदाबाद से लंदन जा रही एअर इंडिया फ्लाइट एआई-171 के क्रैश के बाद दाखिल की गई थी, जिसमें 241 यात्रियों में से केवल एक की जान बची थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, ‘सिर्फ एअर इंडिया ही क्यों? अन्य एयरलाइनों की सुरक्षा का क्या?’ कोर्ट ने कहा कि एक दुखद हादसे के आधार पर किसी एक एयरलाइन को निशाना बनाना उचित नहीं है और यह न लगे कि आप किसी निजी एयरलाइन के हित में हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह पहले डीजीसीए या केंद्र सरकार से संपर्क करें और यदि वहां से कोई समाधान न मिले, तभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।
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