दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण, बहादुरगढ़ में GRAP-1 लागू:जनरेटर और कोयला-लकड़ी के तंदूर पर रोक, डायवर्ट होगे बड़े ट्रक, अवैध फैक्ट्री सील

दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ बहादुरगढ़ में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया गया है। यह पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 211 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सब-कमेटी की बैठक में GRAP-1 लागू करने का निर्णय लिया गया। GRAP-1 के तहत डीजल जनरेटर सेट्स के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा होटल, ढाबों और रेस्तरांं में कोयला व लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। थर्मल पावर प्लांटों और उद्योगों में केवल स्वीकृत ईंधन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर, नाइट पेट्रोलिंग में HSPCB के अधिकारियों ने एल्यूमीनियम मेल्टिंग यूनिट को चालू हालत में पकड़ा है। एचएसपीसीबी की रात की कार्रवाई, अवैध फैक्ट्री बंद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) की टीम ने मंगलवार रात बहादुरगढ़ क्षेत्र में नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एक एल्यूमीनियम मेल्टिंग यूनिट को चालू हालत में पकड़ा। फैक्ट्री के पास संचालन की अनुमति नहीं थी। टीम ने मौके पर ही बंद करने की कार्रवाई की और भट्ठियों (फर्नेस) को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सड़कों पर उड़की धूल रोकने के उपाय करने के आदेश प्रदूषण नियंत्रण के लिए धूल रोकने के उपायों को भी सख्ती से लागू करने को कहा गया है। सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव शुरू करने और सफाई व्यवस्था तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों की पालना के लिए 3 टीम गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि GRAP-1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं और आदेशों की पालना शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की तीन टीमें गठित की गई हैं, जो रात के समय भी पेट्रोलिंग करेंगी ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग करें, खुले में कचरा न जलाएं और PUC नियमों का पालन करते हुए वाहन प्रदूषण कम करें। सिटीजन चार्टर की पालना करें। GRAP-1 के तहत लगी पाबंदियां

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