करनाल में कारोबारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज:नौकरानी से रेप का आरोप, 22 अगस्त को हुआ था मामला दर्ज

करनाल जिले में घरेलू काम करने आई एक महिला से रेप के आरोप के मामले में नया मोड़ आया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी कारोबारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के बाद से आरोपी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं पुलिस भी मामले की हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। कारोबारी के खिलाफ रेप का केस दर्ज महिला दिल्ली से करनाल घरेलू काम के लिए आई थी। इसी दौरान 14 अगस्त 2025 को उसके साथ रेप का आरोप लगाया गया है। महिला ने घटना को लेकर 22 अगस्त 2025 को मॉडल टाउन चौकी में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर लिया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस इस मामले रह पहलू पर जांच कर रही है। जांच में आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित महिला के आरोप बेहद गंभीर हैं और जांच में आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी है। सरकारी वकील ने स्पष्ट कहा कि आरोपी के प्रभाव और आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे अग्रिम राहत मिलना जांच को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने 1 नवंबर को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। काम पर लगने के 3 दिन बाद छेड़छाड़ पीड़िता झारखंड के एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, करीब तीन साल पहले वह दिल्ली में काम करने आई थी और अब एक माह पहले श्याम एजेंसी के जरिए करनाल आई थी। बीते 5 अगस्त को उसे बिजनेसमैन अमित गुप्ता के घर पर काम मिला। महिला का आरोप है कि घर में काम करने के तीसरे दिन ही अमित गुप्ता ने उससे छेड़छाड़ की। बाद में उसने माफी मांगते हुए कहा कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा और उसे काम जारी रखने के लिए कहा। जबरदस्ती कमरे में बुलाकर किया रेप महिला ने बताया कि 14 अगस्त को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच अमित गुप्ता की पत्नी अस्पताल और बेटी फैक्ट्री गई थी, वह किचन में काम कर रही थी। इस दौरान अमित गुप्ता चाय का बहाना बनाकर उसे ऊपर वाले फ्लोर के कमरे में बुलाकर ले गया। आरोप है कि कमरे में जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और जबरदस्ती करने लगा। इसके बाद धमकी देकर उसके साथ रेप किया। धमकी देकर चुप रहने का दबाव बनाया पीड़िता के मुताबिक जब उसने आरोपी से कहा कि वह उसकी पत्नी को सबकुछ बताएगी, तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया, तो यहां से जिंदा नहीं जा पाओगी। साथ ही आरोपी ने उसे 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने का लालच भी दिया और कहा कि किसी को मत बताना। महिला ने बताया कि उसकी सैलरी 15 हजार रुपए प्रतिमाह तय थी। 16 अगस्त को घर से निकली, पुलिस के पास पहुंची पीड़िता के अनुसार, घटना के बाद 16 अगस्त को वह अमित गुप्ता के घर से निकल गई और पुलिस के पास जाकर अपनी व्यथा बताई। उसने बताया कि कैसे अमित गुप्ता ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और कैसे वह उसके घर से बचकर निकली है। उसने पुलिस से मामले में इंसाफ की मांग की। आरोप है कि पुलिस ने अमित गुप्ता का नाम सुनते ही उसे थाने से टरका दिया। 22 अगस्त को पुलिस ने केस किया दर्ज पीड़िता ने आगे बताया कि 22 अगस्त को उसने महिला पुलिस चौकी मॉडल टाउन पहुंचकर लिखित शिकायत दी। चौकी इंचार्ज एसआई गीता ने मामले की जांच करते हुए थाना सिविल लाइन भिजवाया। जांच के बाद पुलिस की ओर से आरोपी अमित गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 और धारा 351 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति उधर, पीड़िता का आरोप है कि आरोपी और उसका परिवार प्रभावशाली है, इसलिए पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं कर रही। उसने साफ कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। बता दें कि अमित गुप्ता बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का नजदीकी रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की एडमिन ईमेल से अमित गुप्ता को जन्मदिन की बधाई आई थी। साथ ही वह हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष भी रह चुका है। उधर, मामला दर्ज होने के सवाल पर अमित गुप्ता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं।

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