सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापिस छोड़ दिया जाए। हालांकि, रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना न दिया जाए और नगर निगम इसके लिए अलग जगह बनाए। कोर्ट ने कहा कि ये आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। साथ ही याचिका में शामिल व्यक्ति 25 हजार और NGO 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराएं। कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद कठोर बताया, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ,जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त को डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट बोला- नेशनल लेवल पर पॉलिसी जरूरी, अब अक्टूबर में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम है। शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पिछला आदेश न केवल अमानवीय था, बल्कि उस मानवीय उद्देश्य के भी खिलाफ था जिस पर सभी विश्वास करते हैं। मुझे यकीन है कि हर सभी इससे सहमत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए गलत फैसले को ठीक कर दिया है। भाजपा नेता मेनका गांधी ने कहा, मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। जहां तक बात खूंखार कुत्तों की है। अदालत ने इसकी पहचान नहीं बताई है। इसे परिभाषित करने की जरूरत है। —————————————————- मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… कुत्तों के हमले से बच्ची की मौत, हर 5 डॉग बाइट विक्टिम में 1 बच्चा; समझें आवारा कुत्तों का बिहेवियर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 6 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्ते बच्ची को मुंह में दबाकर एक किनारे ले गए और नोच-नोच कर मार डाला। तो चलिए, आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि आवारा कुत्तों से हमलों के पीछे की वजहें क्या हैं? पूरी खबर पढ़ें…
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